नोएडा: पुलिस पर हमला करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा
प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। उन्होंने बताया कि मामले में विवेचना पूरी करने के बाद अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के पांच वर्ष पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिला अदालत ने कुख्यात बदमाश राज ठाकुर उर्फ राजू को इस मामले में दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-39 पुलिस थाना क्षेत्र में तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा और उनकी टीम ने 30 अगस्त 2019 को एक मुठभेड़ के दौरान राजू को महर्षि आश्रम के पास से गिरफ्तार किया था।
प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। उन्होंने बताया कि मामले में विवेचना पूरी करने के बाद अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए राजू को इस मामले में दोषी ठहराया और पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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