प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में नियुक्तियों पर राज्यों को एनजीटी का नोटिस
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विभिन्न राज्यों और ऐसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है जिनकी नियुक्ति एनजीटी की ओर से निर्धारित नियमों के मुताबिक नहीं की गई।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने विभिन्न राज्यों और ऐसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है जिनकी नियुक्ति एनजीटी की ओर से निर्धारित नियमों के मुताबिक नहीं की गई। यह नोटिस तब जारी किया गया जब राज्यों ने समयसीमा बीत जाने के छह महीने बाद भी अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में नियुक्तियों के लिए अधिकरण की ओर से तय दिशानिर्देशों के पालन के बाबत कोई स्थिति रिपोर्ट नहीं सौंपी।
एनजीटी ने उनसे पूछा है कि उन्हें संबंधित बोर्डों के अध्यक्ष के तौर पर काम करने से रोकने के निर्देश क्यों नहीं दिए जाएं, क्योंकि उन्हें अधिकरण के फैसले के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नियुक्तियां करने के लिए विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को तीन महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन किसी भी बोर्ड ने अब तक इस बाबत प्रभावी कदम नहीं उठाए। एनजीटी ने दोहराया कि नियुक्तियों में तदर्थवाद खत्म होना चाहिए और तय कार्यकाल के साथ सिर्फ पात्र लोगों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘तीन महीने की अवधि नवंबर 2016 में खत्म हो गई और छह महीने की अतिरिक्त अवधि भी बीत गई, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया।’’
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