मध्यप्रदेश में अनलॉक को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन,जिम और मॉल खोलने की मिली अनुमति
मध्यप्रदेश में अनलॉक को लेकर के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।अब बाजार और दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल और जिम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं इसके अलावा खेलकूद के लिए स्टेडियम भी खुलेंगे। हालांकि खेलकूद की इन गतिविधियों में दर्शक नहीं शामिल हो पाएंगे।
भोपाल। मध्यप्रदेश में अनलॉक को लेकर के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक की नई गाइडलाइन के अनुसार अब बाजार और दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। दरअसल कोरोना संक्रमण दर की कमी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
इसे भी पढ़ें:68 दिन बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के खुले पट, यह रहेंगे नियम
बता दें कि नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल और जिम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं इसके अलावा खेलकूद के लिए स्टेडियम भी खुलेंगे। हालांकि खेलकूद की इन गतिविधियों में दर्शक नहीं शामिल हो पाएंगे। जबकि शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रहेंगे।
इसे भी पढ़ें:भोपाल अनलॉक के बाद बाजारों में लग रहा है लंबा जाम, नहीं हो रहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन
गृह विभाग की नई गाइडलाइन में स्कूल-कॉलेज शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे लेकिन उनमें ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेंगी। इसके साथ रेस्टोरेंट्स और क्लब हाउस को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाया जा सकेगा। वहीं होटल और लॉज अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही साथ गाइडलाइन में शादियों के आयोजन में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
मध्यप्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन
- अनलॉक-2 में ऐसे सभी सामाजिक, राजनीतिक,मनोरंजन,सांस्कृतिक,मेले और धार्मिक आयोजनों प्रतिबंधित रहेंगे, जिसमें भीड़ एकत्र हो सकती है.
- सिनेमा घर, स्वीमिंग को अभी अनुमति नहीं.
- स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थान बंद रहेगी,ऑनलाइन क्लास चलेगी.
- शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत मिली.
- सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 100 फीसदी कर्मचारियों और 100 फीसदी अफसरों के साथ खुलेंगें.
- धार्मिक स्थलों में एक समय में 6 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे.
- अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेंगी.
- शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिकतम 50 लोगों की संख्या रहेगी.
- विवाह आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सूची जिला प्रशासन को देनी होगी.
- रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे. होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की भी इजाजत
- किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी.
- पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा.
- पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
अन्य न्यूज़