राजस्थान में मास्क पहनना होगा जरूरी, विधेयक लाई सरकार
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Oct 31 2020 4:19PM
विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शनिवार को फिर शुरू हुई जिसमें राज्य सरकार ने कृषि संबंधी केंद्रीय कानूनों के राज्य के किसानों पर असर को निष्प्रभावी करने के लिए तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए।
जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक शनिवार को विधानसभा में पेश किया। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को सदनमें राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया। इसके तहत विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है।
इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेसमास्क या किसी फेसकवर से समुचित रूप से ढका नहीं हो। विधेयक में कहा गया है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की यह राय है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है।At Vidhan Sabha for the fifth session of the fifteenth #Rajasthan Legislative Assembly.. pic.twitter.com/SUQXtgcxcb
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 31, 2020
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इसी के मद्देनजर राज्य सरकार का यह भी विचार है कि सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों तथा सामाजिक, राजनीतिक व अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए जिसने मास्क नहीं पहना हो। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शनिवार को फिर शुरू हुई जिसमें राज्य सरकार ने कृषि संबंधी केंद्रीय कानूनों के राज्य के किसानों पर असर को निष्प्रभावी करने के लिए तीन संशोधन विधेयक भी पेश किए।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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