पासपोर्ट के संबंध में मुरुगन को श्रीलंकाई उच्चायोग से समय दिलवाया जाएं : Madras High Court

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इस मामले में छह अन्य लोगों के साथ मुरुगन को तीन दशक की कैद के बाद नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद उसे तिरुचिरापल्ली के एक विशेष शिविर में रखा गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिरुचिरापल्ली जिलाधिकारी को एक या दो दिन के भीतर राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी मुरुगन के लिए यहां श्रीलंकाई उच्चायोग से समय दिलवाने के मद्देनजर कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि उसके पासपोर्ट के संबंध में कार्रवाई की जा सके। श्रीहरन उर्फ मुरुगन श्रीलंकाई नागरिक है।

उसकी पत्नी और मामले में एक अन्य दोषी नलिनी ने अदालत में याचिका दायर कर संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उन्हें देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के वास्ते यहां श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष पेश होने की अनुमति दी जाए।

इस मामले में छह अन्य लोगों के साथ मुरुगन को तीन दशक की कैद के बाद नवंबर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद उसे तिरुचिरापल्ली के एक विशेष शिविर में रखा गया है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने नलिनी द्वारा दायर याचिका पर जिलाधिकारी को निर्देश दिया। याचिका में अधिकारियों को उसके पति को किसी भी कार्य दिवस पर चेन्नई में श्रीलंकाई उच्चायोग के सामने पेश होने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि वह पासपोर्ट प्राप्त कर सके। नलिनी ने राहत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था और कहा था कि वे ब्रिटेन में रह रही अपनी बेटी से वहां जाकर मिलना चाहते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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