Transgenders के हक में Shivraj Singh Chauhan की सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब नौकरी के लिए होगी अलग श्रेणी

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अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के साथ ‘ट्रांसजेंडर’ का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इससे पहले पिछले साल पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया था।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक अलग श्रेणी बनाए जाने से अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य बन गए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अब तक, सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल दो श्रेणियां - पुरुष और महिला - थीं। अधिकारी ने बताया, ‘‘राज्य सरकार ने ‘‘मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021’’ के तहत शुक्रवार को आदेश जारी कर नौकरियों में सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग श्रेणी बनाई है।’

इसके साथ ही अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के साथ ‘ट्रांसजेंडर’ का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इससे पहले पिछले साल पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया था। पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) की मुंबई पीठ ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) का एक पद आरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयिता मंडल ने पहले पत्रकारों से कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना बहुत जरूरी है। मंडल ने कहा कि पुलिस बल और रेलवे जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश से उनके प्रति समाज का नजरिया बदलेगा और जीवन में उनकी उन्नति में मदद मिलेगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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