कम नहीं हो रही मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें, लखीमपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Zubair
ANI

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने 11 जुलाई को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर 2021 में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अभियोजन पक्ष ने 14 दिनों के पुलिस हिरासत की मांग की थी और जुबैर के वकील ने इसके खिलाफ दलीलें पेश की।

लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश)। लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने बताया, ‘‘अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद एसीजेएम रुचि श्रीवास्तव ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुबैर को 2021 में दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अदालत में पेश होने का वारंट जारी किया था। 

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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने 11 जुलाई को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने को लेकर 2021 में दर्ज एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अभियोजन पक्ष ने 14 दिनों के पुलिस हिरासत की मांग की थी और जुबैर के वकील ने इसके खिलाफ दलीलें पेश की। यादव ने बताया कि जुबैर की पुलिस हिरासत पर सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अरुण कुमार सिंह ने बताया था कि लखीमपुर खीरी जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोहम्मदी की अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारंट बी जारी किया था, जिसे पिछले शुक्रवार को जिला पुलिस ने तामील करा दिया था। 

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मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने बताया, ‘‘मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को खीरी अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा, ‘‘अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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