Cipla पर जीएसटी की मार, विभाग ने लगाया कंपनी पर एक करोड़ से अधिक का लगा जुर्माना
कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि कंपनी को जीएसटी प्राधिकरण द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2024 का एक आदेश मिला है। इस आदेश में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने बताया कि विभाग ने 1,11,94,324 रुपये का जुर्माना लगाया है।
देश के फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनी सिप्ला लिमिटेड पर मुश्किल आ पड़ी है। सिप्ला लिमिटेड पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण ने एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। ये जानकारी कंपनी ने शुक्रवार को साझा की है।
कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि कंपनी को जीएसटी प्राधिकरण द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2024 का एक आदेश मिला है। इस आदेश में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने बताया कि विभाग ने 1,11,94,324 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कंपनी ने कहा, “जीएसटी प्राधिकरण ने यह आदेश इस तर्क पर पारित किया है कि कंपनी ने अस्वीकार्य ट्रैन-1 क्रेडिट का लाभ उठाया है। जीएसटी प्राधिकरण ने लागू ब्याज और जुर्माने के साथ इसकी वसूली का आदेश दिया है।” सिप्ला ने कहा कि तथ्यों और प्रचलित कानून के आकलन के आधार पर उसका ‘यह मानना है कि लगाया गया जुर्माना मनमाना और अनुचित है।’ कंपनी ने कहा, “कंपनी इस संबंध में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। उक्त आदेश के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बता दें कि सिप्ला की शुरुआत 1935 में हुई थी। इसकी शुरुआत ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी। इस कंपनी की शुरुआत करने का उद्देश्य लोगों को सस्ती और जीवनरक्षक दवाएं मुहैया कराना था। इस कंपनी की नीव हमीद ने केमिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद रखी थी।
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