ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत
एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था। अदालत ने पांच दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोपी ने जमानत खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी। मोहम्मद जुबैर कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि अभी भी उनपर अन्य मामले भी दर्ज है, इसलिए उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में एक हिंदू देवता के बारे में किये गये एक ‘‘आपत्तिजनक ट्वीट’’ से संबंधित मामले में उनकी जमानत याचिका पर आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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वहीं, एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दो जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेसी) में भेज दिया था। अदालत ने पांच दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। आरोपी ने जमानत खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है। बृहस्पतिवार को बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले के केंद्र में तस्वीर के साथ, जुबैर ने लोगों को भड़काने के इरादे से ‘2014 से पहले’ और ‘2014 के बाद’ का इस्तेमाल किया था। सत्र अदालत ने तब पूछा कि सरकार को छोड़कर 2014 में क्या बदला, और क्या यह ट्वीट सरकार की आलोचना थी।
Sessions Court of Patiala House Court grants bail to Alt News co-founder Mohammad Zubair in the alleged tweet case. pic.twitter.com/vTjVDqwK6m
— ANI (@ANI) July 15, 2022
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