विदेश मंत्रालय ने किया साफ, प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी जाने से पहले राजनीतिक मंजूरी नहीं ली

randhir jaiswal
ANI
अंकित सिंह । May 2 2024 7:18PM

प्रज्वल के जर्मनी में होने का संदेह है। रणधीर जयसवाल ने यह भी कहा कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है और माना जाता है कि वह जर्मनी में हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को कहा कि जद (एस) नेता और महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी जाने से पहले राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी। प्रज्वल के जर्मनी में होने का संदेह है। रणधीर जयसवाल ने यह भी कहा कि राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है और माना जाता है कि वह जर्मनी में हैं। 

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जनता दल (सेक्युलर) ने पहले ही हसन सांसद को निलंबित कर दिया है। सांसद की कथित जर्मनी यात्रा पर पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए जयसवाल ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "उक्त सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी।" उन्होंने कहा कि जाहिर है, कोई वीज़ा नोट भी जारी नहीं किया गया था। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीज़ा नोट जारी नहीं किया है। 

पूर्व प्रधान मंत्री और जद (एस) के संरक्षक एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल पर अपने घर में कर्मचारियों सहित कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। कथित तौर पर 33 वर्षीय जद (एस) सांसद से जुड़े कई स्पष्ट वीडियो क्लिप हाल के दिनों में हासन में प्रसारित होने लगे थे। कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल द्वारा कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी के सिंह के नेतृत्व में आईपीएस अधिकारियों की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इस समय जर्मनी में है।

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क्या है पूरा मामला?

पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 28 अप्रैल को क्रमशः यौन उत्पीड़न और पीछा करने का मामला दर्ज किया गया था। उनके रसोइये की शिकायत के आधार पर जिले के होलेनरासीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसने आरोप लगाया कि काम शुरू करने के चार महीने बाद रेवन्ना उसका यौन उत्पीड़न करता था और उसका बेटा प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल करता था और उसके साथ "अश्लील बातचीत" करता था।

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