Maharashtra में दोस्त की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने छह साल पहले अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी की गवाही के बाद अदालत का यह फैसला आया।
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने छह साल पहले अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की पत्नी की गवाही के बाद अदालत का यह फैसला आया। प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे. मंत्री ने शुक्रवार के अपने आदेश में शिवानंद शमा भारती (52) पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अनिल लाडवंजारी ने अदालत को बताया कि भारती और उनके दोस्त रवींद्र साधु चव्हाण (45) ने भिवंडी में एक ठहरने की सुविधा शुरू की थी, जिसमें भारती की पत्नी बबीता भी शामिल थी।
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उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद भारती दूसरी नौकरी करने लगे तथा उसने अपनी पत्नी बबीता और दोस्त को यहां (ठहरने की सुविधा) के प्रबंधन के लिये छोड़ दिया। अभियोजक ने अदालत को बताया कि उस दौरान बबीता और चव्हाण एक-दूसरे के नजदीक आ गए। बाद में जब भारती को दोनों के रिश्ते का पता चला तब उसने मार्च 2017 में अपनी पत्नी के सामने चव्हाण की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी।
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अभियोजक ने कहा कि बबीता सहित अभियोजन पक्ष के 15 गवाहों ने अदालत में गवाही दी। उन्होंने कहा, बबीता ने अदालत को बताया कि अपराध उसके सामने हुआ। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।
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