विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ताल ठोकेंगे Mamman Khan, कांग्रेस ने Firozpur Jhirka से बनाया उम्मीदवार

Mamman Khan
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Anoop Prajapati । Sep 22 2024 3:48PM

कांग्रेस ने पिछले साल नूँह में हुए दंगे के आरोपी रहे इंजी. मम्मन खान पर एक बार फिर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मम्मन खान 2019 में हुए चुनाव में इसी सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं।

कांग्रेस ने पिछले साल नूँह में हुए दंगे के आरोपी रहे इंजी. मम्मन खान पर एक बार फिर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मम्मन खान 2019 में हुए चुनाव में इसी सीट से जीतने में कामयाब रहे थे। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और जिला कांग्रेस कमेटी, नूंह के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। उनका नूँह हिंसा समेत कई विवादों से पुराना नाता रहा है। वर्तमान चुनाव प्रचार के दौरान मम्मन खान के समर्थकों पर लोगों को डरा-धमकाकर वोट माँगने का आरोप लगा था।

विधायक मम्मन खान का जन्म 4 अप्रैल 1967 को फिरोजपुर झिरका के भादस गांव में मोहम्मद हनीफ के घर हुआ था । उन्होंने 1994 में कर्नाटक के बेंगलुरु विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने से पहले अपने गृहनगर के एक छोटे से स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने एक बेहद सफल निर्माण आपूर्ति फर्म शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए डीएलएफ, एक वाणिज्यिक अचल संपत्ति विकास कंपनी के लिए भी काम किया।

उन्होंने 2014 में फिरोजपुर झिरका विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और नसीम अहमद से मात्र 3,245 वोटों से हार गए थे। मम्मन खान ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर नसीम अहमद के खिलाफ 37,004 वोटों से जीत हासिल की । ​​इस शानदार जीत के लिए कई कारक जिम्मेदार थे, जिसमें अहमद का भारतीय राष्ट्रीय लोकदल से भारतीय जनता पार्टी में जाना शामिल था, जो इस क्षेत्र में रहने वाले मुख्य रूप से मुस्लिम मेव लोगों के बीच अलोकप्रिय है। साथ ही मम्मन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उम्मीदवारी का टिकट मिलना भी शामिल था ।

पिछले साल पुलिस ने किया था गिरफ्तार

14 सितंबर, 2023 को हरियाणा पुलिस ने नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में खान को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ कुछ आरोपों में आईपीसी की धारा 153-ए शामिल हैं। विधायक पर मामले में गिरफ्तार सह-अभियुक्तों के बयान, उनके कॉल डिटेल्स और उनके सुरक्षाकर्मियों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, खान इन मामलों में खुद को फंसाया हुआ बता रहे थे और यहां तक कि मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी कर रहे थे।

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