Maharashtra: अदालत ने महिला से दुष्कर्म, काला जादू करने के आरोपी तांत्रिक को बरी किया

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अदालत ने अपने आदेश में महिला की गवाही में कई विसंगतियों और विरोधाभासी बयानों का जिक्र किया तथा मामला दर्ज किए जाने में देरी पर सवाल उठाया। अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुवर को बरी कर दिया।

 महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला से दुष्कर्म करने और उस पर काला जादू करने के आरोपी एक तांत्रिक को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने आरोपी कुलदीप कुंदनसिंह कुवर (31) को भारतीय दंड संहिता, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून और अन्य संबंधित धाराओं के तहत लगाए आरोपों से बरी कर दिया।

यह आदेश दो फरवरी का है लेकिन यह शनिवार को मुहैया कराया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक एस बी मोरे ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता से बार-बार दुष्कर्म किया और उस पर काला जादू किया। महिला एक शिक्षिका है।

अदालत ने अपने आदेश में महिला की गवाही में कई विसंगतियों और विरोधाभासी बयानों का जिक्र किया तथा मामला दर्ज किए जाने में देरी पर सवाल उठाया। अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुवर को बरी कर दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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