महाराष्ट्र विस अध्यक्ष यह न सोचें कि न्यायालय का आदेश उन पर लागू नहीं होता : परब

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मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के बाद नयी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में परब ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष इस भ्रम में हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश उन पर लागू नहीं होते। उच्चतम न्यायालय का डंडा पड़े बिना उन्हें यह बात समझ नहीं आएगी।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में देरी को लेकर राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय की फटकार के बिना इस मामले पर आगे नहीं बढ़ेंगे।

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नार्वेकर को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक वास्तविक समय-सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया। पार्टी में टूट के बाद, ये याचिकाएं एक-दूसरे के गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे नीत गुटों की ओर से दायर की गई थीं।

मामले पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के बाद नयी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में परब ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष इस भ्रम में हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश उन पर लागू नहीं होते। उच्चतम न्यायालय का डंडा पड़े बिना उन्हें यह बात समझ नहीं आएगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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