मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को बताया अवैध, दिया काम पर लौटने का आदेश
प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी नर्सों को काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। 30 जून से प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी। बीते दिनों सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब पेश किया था।
भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी नर्सों को काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने इस मामले को लेकर कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए है।
इसे भी पढ़ें:मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन के समर्थन में उतरा जूडा, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
बता दें कि नर्स एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर बीते दिनों हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिस पर कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए नर्सों को काम पर लौटने का आदेश दिया है। साथ कोर्ट ने नर्सों के मामले में कमेटी को एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसे भी पढ़ें:मध्य प्रदेश की नर्सो ने सरकार को लौटाया कोरोना वॉरियर सम्मान पत्र
दरसअल 30 जून से प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी। बीते दिनों सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब पेश किया था। सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने नर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को भी नोटिस जारी किया था। जिस मामले में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई है।
अन्य न्यूज़