उत्तर प्रदेश के महराजगंज में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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इस मामले में पुलिस ने निचलौल थाने में भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने तीन साल पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि महराजगंज के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी, अत्याचार निवारण अधिनियम) संजय मिश्रा ने शुक्रवार को हत्या के आरोपी सरफराज और शमशाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सिंह ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

घटना का ब्यौरा देते हुए सिंह ने कहा कि अदालत ने कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के आरोपी सरफराज (21) और शमशाद (20) को हत्या का दोषी पाया गया। इस मामले में पुलिस ने निचलौल थाने में भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

सिंह के अनुसार मामले में पीड़ित मंटू भारती की आठ जून 2021 को निचलौल में पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने सरफराज और शमशाद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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