Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- CBI से नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे

Supreme Court
ANI
रेनू तिवारी । Sep 9 2024 11:47AM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के समय पर स्पष्टीकरण मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था, जबकि पुलिस ने अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि दोपहर 2:55 बजे दर्ज की। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, रिपोर्ट रात 11:30 बजे दायर की गई थी।

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सुनवाई की शुरुआत में, सीबीआई ने जांच पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पीठ को सौंपी। न्यायाधीशों ने सीलबंद लिफाफे में उन्हें सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा की।

सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई थी, और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की शुरुआत खुद की थी और मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

20 अगस्त को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को भयावह करार दिया और डॉक्टरों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना सहित कई निर्देश जारी किए।

9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के अंदर एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस अपराध के लिए एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया और इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अभी भी जारी हैं।

22 अगस्त को न्यायालय ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। न्यायालय ने विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की और कहा कि न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि आरजी कर अस्पताल में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों के लिए अपर्याप्त व्यवस्था की गई थी। इसे ममता बनर्जी सरकार द्वारा असहयोग का "अक्षम्य" कृत्य बताया।

केंद्र ने शीर्ष अदालत से राज्य अधिकारियों को सीआईएसएफ के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश देने का निर्देश देने की मांग की और अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ "जानबूझकर गैर-अनुपालन" के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।

इस बीच, रविवार रात कोलकाता में हजारों लोग आरजी कर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। महिला और पुरुष, युवा और बूढ़े, सभी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाई, सड़कों पर भित्तिचित्र लिखे, जलती हुई मशालें पकड़ीं और राष्ट्रगान गाया, जबकि कई लोगों ने तिरंगा लहराया।

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