मंदिर पूजा के स्थान हैं फिल्मों की शूटिंग के नहीं, केरल हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

High Court
ANI
अभिनय आकाश । Oct 9 2024 4:50PM

याचिका में मंदिर परिसर के भीतर गैर-धार्मिक फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया है। यह तर्क दिया गया कि ऐसी गतिविधियाँ न केवल पूजा की पवित्रता की अवहेलना करती हैं बल्कि उन विश्वासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का जोखिम भी उठाती हैं जो आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए इन स्थलों पर आते हैं।

केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि मंदिर मुख्य रूप से पूजा के स्थान हैं और उन्हें फिल्म शूटिंग के लिए स्थान के रूप में काम नहीं करना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी थ्रिपुनिथुरा श्री पूर्णात्रयेसा मंदिर में एक फिल्म की शूटिंग के लिए दी गई अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद की। अदालत ने व्यावसायिक फिल्मांकन के कारण होने वाले संभावित अनादर की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के महत्व को भी दोहराया।

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याचिका में मंदिर परिसर के भीतर गैर-धार्मिक फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया गया है। यह तर्क दिया गया कि ऐसी गतिविधियाँ न केवल पूजा की पवित्रता की अवहेलना करती हैं बल्कि उन विश्वासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का जोखिम भी उठाती हैं जो आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए इन स्थलों पर आते हैं। याचिका में विशिष्ट घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि त्योहारों के मौसम के दौरान, महावतों द्वारा शराब पीने और आगंतुकों के सैंडल पहनकर मंदिरों में प्रवेश करने की खबरें आई हैं, जिससे इन स्थानों से जुड़ी पारंपरिक श्रद्धा कम हो गई है। 

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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और कोचीन देवास्वोम बोर्ड, दोनों से इस पवित्र सेटिंग में फिल्म की शूटिंग की अनुमति देने के उनके फैसले के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें संबंधित मंदिर भी शामिल है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मंदिरों में गैर-धार्मिक फिल्मांकन की अनुमति देना स्थापित हिंदू मंदिर नियमों का उल्लंघन है और व्यावसायीकरण की व्यापक प्रवृत्ति में योगदान देता है जो पूजा और भक्ति के मूल मूल्यों को खतरे में डालता है।

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