कर्नाटक ने अनुसूचित जनजातियों में आंतरिक आरक्षण के लिए समिति गठित की

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प्रतिरूप फोटो
ANI

मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, आयोग आंकड़े एकत्र करेगा और नौकरियों व शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित उप-जातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के भीतर सिफारिशें करेगा।

कर्नाटक सरकार ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक अवसरों में आंतरिक आरक्षण की पड़ताल के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गयी।

मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, आयोग आंकड़े एकत्र करेगा और नौकरियों व शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित उप-जातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के भीतर सिफारिशें करेगा।

आदेश बुधवार को मीडिया के साथ साझा किया गया। सरकार ने कहा कि एक अलग आदेश में आयोग के कामकाज के लिए संदर्भ की शर्तें, कार्यालय व्यवस्था, वाहन, कर्मचारी, मानदेय और अन्य प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आयोग का गठन 28 अक्टूबर को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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