Karnataka: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ एक और मानहानि का मामला, अब कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस

rahul siddaramaiah
ANI
अंकित सिंह । Jun 14 2023 5:57PM

भाजपा ने बेंगलुरु में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मानहानि मामले में चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रहा हैं। इन सब के बीच भाजपा की ओर से उनके खिलाफ एक और मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। इस बार यह मामला कर्नाटक का है। जानकारी के मुताबित भाजपा ने बेंगलुरु में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है।

इसे भी पढ़ें: Karnataka: भाजपा का दावा, सरकार की बैठको में शामिल हो रहे सुरजेवाला, आर अशोक बोले- वे सीधे 10 जनपथ से आए थे

क्या है मामला

बीजेपी की छवि खराब करने वाले विज्ञापनों में झूठे दावों का आरोप लगाने वाली निजी शिकायत पार्टी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने 9 मई को दायर की थी। एस केशव प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने उनकी पार्टी पर झूठे आरोप लगा कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है। शिकायत के अनुसार, केपीसीसी द्वारा 5 मई, 2023 को विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" में लिप्त थी और उसने पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूटे हैं। पिछले चार वर्षों में करोड़ "आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानिकारक" था। भाजपा नेता ने विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे ‘पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे।

इसे भी पढ़ें: मोदी जी के पिता भी आ जाएं तो, MP में कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, बीजेपी ने किया तीखा पलटवार

पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) व 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लिया है तथा मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। विशेष अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़