Delhi money laundering case: K Kavitha को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि रिमांड अवधि के दौरान, हमने उसका बयान दर्ज किया, उससे पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उसका सामना कराया।
दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है। बीआरएस नेता के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत के अंत में राउज़ एवेन्यू अदालत में लाया गया था। उन्होंने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम साफ होकर निकलेंगे।
इसे भी पढ़ें: Delhi excise policy case: 26 मार्च तक बढ़ी के K Kavitha की हिरासत, BRS नेता ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध
प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि रिमांड अवधि के दौरान, हमने उसका बयान दर्ज किया, उससे पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उसका सामना कराया। ईडी ने दिल्ली की अदालत से कहा कि बीआरएस नेता के कविता से हिरासत में और पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है। बीआरएस नेता कविता के वकील ने दिल्ली की अदालत से अपनी मुवक्किल के बेटे की परीक्षा के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया।
इसे भी पढ़ें: अब Arvind Kejriwal की बारी, K Kavitha की गिरफ्तारी पर जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर का तिहाड़ से लिखा गया पत्र
ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में ‘आप’ को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। कविता (46) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी थी।
अन्य न्यूज़