RTI में हुआ बड़ा खुलासा, रोशनी एक्ट का विरोध करने वाले पूर्व डिप्टी सीएम का भी था सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

Kavinder Gupta

अधिवक्ता शेख शकील ने एक आरटीआई दाखिल की थी। जिसके आधार पर भलवाल तहसीलदार ने बताया कि कविंदर गुप्ता ने दो अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से साल 2010 और 2016 के बीच जम्मू स्थित घैंक गांव में खसरा नंबर 1789 पर कब्जा कर लिया था।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने खुद अवैध कब्जा किया था। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने डीडीसी चुनाव के समय रोशनी एक्ट के तहत निजी व्यक्तियों को प्रदेश की जमीन के ट्रांसफर को भूमि जिहाद बताया था। 

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अंग्रेजी समाचार वेबसाइट 'इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक अधिवक्ता शेख शकील ने एक आरटीआई दाखिल की थी। जिसके आधार पर भलवाल तहसीलदार ने बताया कि कविंदर गुप्ता ने दो अन्य लोगों (सुभाष शर्मा और शिव रतन गुप्ता) के साथ संयुक्त रूप से साल 2010 और 2016 के बीच जम्मू स्थित घैंक गांव में खसरा नंबर 1789 पर कब्जा कर लिया था। जिसमें 23 कनाल, 9 मरला (8 कनाल = 1 एकड़ या 4,047 वर्ग मीटर, 1 मरला = 270 वर्ग फुट) भूमि शामिल थी।

रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष शर्मा एक निर्दलीय पार्षद हैं। जो जम्मू नगर निगम के जानीपुर स्थित इंद्रा कॉलोनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि शिव रतन गुप्ता इंद्रा कॉलोनी के रहने वाले हैं। 

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कविंदर ने आरोपों को किया खारिज

रिपोर्ट के मुताबिक कविंदर गुप्ता ने कहा कि मैं अपने माता-पिता की कसम खाता हूं कि मुझे नहीं पता कि राजस्व अधिकारियों ने 23 कनाल, 9 मरला राज्य भूमि मेरे नाम पर कब और कैसे कर दी। बता दें कि कविंदर गुप्ता और सुभाष शर्मा दोनों ने ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले आरोपों को खारिज कर दिया। 

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