झारखंड उच्च न्यायालय ने धोनी को नोटिस जारी किया

Jharkhand High Court
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शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में उनके द्वारा इसका अधिकार रद्द किए जाने के बाद भी दोनों ने उनके नाम का उपयोग जारी रखा। क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस जारी किया।

दिवाकर और दास आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने धोनी के साथ उनके नाम से क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए समझौता किया था। धोनी ने उन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पांच जनवरी को रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में उनके द्वारा इसका अधिकार रद्द किए जाने के बाद भी दोनों ने उनके नाम का उपयोग जारी रखा। क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

दिवाकर और दास ने रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके विरुद्ध लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने धोनी को इस मामले में उपस्थित होकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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