अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे JDS के बागी विधायक विश्वनाथ
विधानसभा अध्यक्ष के. आर रमेश कुमार ने रविवार को दल-बदल निरोधक कानून के तहत 14 और विधायकों को 2023 में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य घोषित कर दिया जिनमें कांग्रेस के 11 और तीन जद (एस) के विधायक शामिल हैं।
पुणे। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रविवार को अयोग्य घोषित किए गए जद (एस) के बागी विधायक ए एच विश्वनाथ ने कहा कि फैसला ‘‘कानून के विरुद्ध’’ है और वह तथा अन्य असंतुष्ट विधायक सोमवार को उच्चतम न्यायालय से संपर्क करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के. आर रमेश कुमार ने रविवार को दल-बदल निरोधक कानून के तहत 14 और विधायकों को 2023 में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक अयोग्य घोषित कर दिया जिनमें कांग्रेस के 11 और तीन जद (एस) के विधायक शामिल हैं।
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कुमार ने कांग्रेस के तीन बागी विधायकों को बृहस्पतिवार को अयोग्य घोषित कर दिया था। विश्वनाथ ने कहा, ‘‘अयोग्यता विधि विरुद्ध है...मात्र उन्हें जारी व्हिप के आधार पर आप विधायकों को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।’’ विधायक ने किसी अज्ञात स्थान से कहा, ‘‘अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हम सोमवार को उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं।’’
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