जयराम रमेश बोले- हम स्मृति ईरानी के मामले में सारे तथ्यात्मक विवरण अदालत के समक्ष रखेंगे

Jairam Ramesh
ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्तरां-सह-बार की ना तो मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां भोजन एवं पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि स्मृति ईरानी की याचिका के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश सोमवार रात प्राप्त हुआ तथा वह एवं इस मामले से संबंधित अन्य नेता अदालत के समक्ष तथ्यात्मक विवरण रखेंगे। रमेश ने ट्वीट किया, ‘‘स्मृति ईरानी के मामले में कल रात हमें दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है। कोर्ट ने हमें 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हम निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय के आदेश की हर एक टिप्पणी का जवाब देंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इस मामले में सही और तथ्यात्मक विवरण कोर्ट में पेश करेंगे। सत्यमेव जयते!’ 

इसे भी पढ़ें: पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों को डराने के लिए कांग्रेस के पास होता है SoP, राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी पार्टी पर साधा निशाना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा में रेस्तरां-सह-बार की ना तो मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां भोजन एवं पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। साथ ही, अदालत ने कहा था कि उनके प्रति कांग्रेस के नेता ‘‘दुर्भावनापूर्ण इरादा’’ रखे हुए प्रतीत होते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यहां तक कि गोवा सरकार द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस ईरानी या उनके परिवार के सदस्यों को संबोधित नहीं था। 

इसे भी पढ़ें: 3 राज्यों के 4 मंत्री इन जेल, सोनिया-राहुल ऑन बेल, 8 साल में 5 गुना बढ़े ED के एक्शन, क्या हैं वो शक्तियां जो बनाती है इस एजेंसी को सुपरपावर

अदालत ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं-जयराम रमेश, पवन खेड़ा, नेट्टा डिसूजा- के साथ अन्य ने उनके खिलाफ झूठे, तल्ख और आक्रामक व्यक्तिगत हमले करने की साजिश रची। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईरानी की पुत्री गोवा में अवैध बार चलाती हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़