ISIS Module Case : एनआईए ने छह आरोपियों के खिलाफ 4000 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया
एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आरोपियों के पास से आईएसआईएस द्वारा प्रकाशित वॉयस ऑफ हिंद और वॉयस ऑफ खुरासान जैसी प्रचार पत्रिकाओं के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित एक मामले में बृहस्पतिवार को छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
एजेंसी ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में महाराष्ट्र में विभिन्न छापों के दौरान छह आरोपियों को जुलाई में पकड़ा था। इन आरोपियों में ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार अली, शरजील शेख, आकिफ अतीक नाचन, जुबैर शेख और अदननली सरकार को जुलाई में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए द्वारा महाराष्ट्र में कई छापे के दौरान पकड़ा गया था।
विशेष एनआईए न्यायाधीश ए के लाहोटी की अदालत में 4000 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया गया, जिसमें 16 संरक्षित गवाह हैं। एनआईए के अनुसार, आरोपियों के कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध थे और वे युवाओं को आतंकवादी संगठन के भारत विरोधी एजेंडे का प्रचार करने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे।
इसके साथ ही एजेंसी ने कहा कि आरोपियों ने लोगों के बीच आतंक पैदा करने और भारत की सुरक्षा, धर्मनिरपेक्ष लोकाचार एवं संस्कृति के साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी।
एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आरोपियों के पास से आईएसआईएस द्वारा प्रकाशित वॉयस ऑफ हिंद और वॉयस ऑफ खुरासान जैसी प्रचार पत्रिकाओं के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली थी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा, आरोपी अपने संपर्क में आए लोगों के साथ डीआईवाई (डू इट योरसेल्फ) किट साझा कर रहे थे और अपनी आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन जुटा रहे थे।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि जब्त सामग्री से स्पष्ट खुलासा होता है कि आरोपियों के आईएसआईएस के साथ मजबूत संबंध थे। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने के लिए साजिश के संबंध में गृह मंत्रालय से जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने 28 जून, 2023 को सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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