Arvind Kejriwal के फोन रिकॉर्ड की जांच, महिला आयोग का दिल्ली पुलिस को बड़ा निर्देश

Arvind Kejriwal
Creative Common
अभिनय आकाश । May 27 2024 7:02PM

कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर आप के राज्यसभा सदस्य पर हमला करने का आरोप है। महिला पैनल ने एक बयान में कहा कि एनसीडब्ल्यू के संज्ञान में आया है कि मालीवाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास स पर आगमन के बाद विभव कुमार को बुलाया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की मांग की, जिसमें दावा किया गया कि आप सांसद स्वाति मालीवाल के वहां पहुंचने के बाद उनके सहयोगी विभव कुमार को सीएम आवास पर बुलाया गया था। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर आप के राज्यसभा सदस्य पर हमला करने का आरोप है। महिला पैनल ने एक बयान में कहा कि एनसीडब्ल्यू के संज्ञान में आया है कि मालीवाल की दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास स पर आगमन के बाद विभव कुमार को बुलाया गया था।

इसे भी पढ़ें: AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुख्य आरोपी विभव को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करना जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विभव कुमार को किसके निर्देश पर बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर भी जोर दिया, जो मालीवाल को बलात्कार और मौत की धमकियां दे रहे हैं। इसने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की उचित धाराओं के तहत आरोप लगाने की मांग की है और तीन दिनों के भीतर की गई कार्रवाई पर एक व्यापक रिपोर्ट की मांग की है।

इसे भी पढ़ें: Bibhav Kumar Bail Hearing: बलात्कार करने की...कोर्ट में क्या बोलीं स्वाति मालीवाल, विभव की जमानत पर फैसला सुरक्षित

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को मारपीट मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दलील दी कि शिकायतकर्ता सीएम के आवास पर गया और पीए बिभव कुमार को बुलाया। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़