Dhruv Rathee का वीडियो शेयर कर गलती कर दी...केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी
केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा पोस्ट किए गए कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शिकायतकर्ता से पूछा है कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी के मद्देनजर मामले को बंद करना चाहते हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 11 मार्च तक मामले की सुनवाई न करने को भी कहा है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने रिट्वीट करके गलती की है।
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केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 5 फरवरी को हाई कोर्ट ने कहा कि जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करता है, तो इसका असर कहीं अधिक होता है। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन ने दावा किया है कि 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2' शीर्षक वाला यूट्यूब वीडियो राठी द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ कुछ अपमानजनक बयान दिए गए थे।
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पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांग लें तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे? सुप्रीम कोर्ट बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया।
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