मनमुताबिक नहीं मिला पति को दहेज, ससुराल लाकर पत्नी को फूंका! 10 साल मिला कारावास

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विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपी पति, जेठ और सास को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-प्रथम इंतेखाब आलम ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)। विवाहिता को जलाकर मारने के आरोपी पति, जेठ और सास को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-प्रथम इंतेखाब आलम ने दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में दोषी ठहराते हुए उन्हें दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित पासिनका पुरवा-कोटिया गांव की है। इस गांव के रहने वाले राजू के साथ भोलानाथ ने पांच वर्ष पूर्व अपनी बेटी सुनीता का विवाह कराया था।

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आरोप है कि मनमुताबिक दहेज नहीं मिलने के चलते सास सूरसती के भड़काने पर 11 जनवरी 2016 को आरोपियों ने सुनीता को जलाकर मार दिया था। इस मामले में आरोपी पति राजू, जेठ संजय, ससुर शिवकुमार पासी एवं सास के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य आरोपो में मामला दर्ज हुआ था। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम की अदालत ने आरोपी पति, जेठ एवं सास को प्रताड़ना और दहेज हत्या का दोषी करार दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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