उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टीवी पर साक्षात्कार को लेकर जेल एडीजीपी से हलफनामा दायर करने को कहा

Lawrance Bishnoi
प्रतिरूप फोटो
ANI

खंडपीठ ने कहा कि इस साक्षात्कार में मदद करने वाले लोगों की जल्द से जल्द पहचान कर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जेल के कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्षात्कार पर ध्यान दिया।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पंजाब के अतिरिक्त जेल महानिदेशक को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आठ महीने पहले एक टेलीविजन चैनल पर प्रसारित हुए साक्षात्कार से संबंधित मामले में कोई खास प्रगति नहीं होने पर यह निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने साक्षात्कार को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गायक सिद्धू मूसेवाला की वर्ष 2022 की हत्या के मामले में आरोपी बिश्नोई ने जब टेलीविजन चैनल को साक्षात्कार दिया तो वह या तो पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत में था।

खंडपीठ ने कहा कि इस साक्षात्कार में मदद करने वाले लोगों की जल्द से जल्द पहचान कर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जेल के कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्षात्कार पर ध्यान दिया।

एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने मार्च में बिश्नोई का साक्षात्कार दो भागों में प्रसारित किया था। उस वक्त पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि साक्षात्कार राज्य की किसी भी जेल में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। पुलिस ने इसके बाद मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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