दिल्ली दंगे मामला: ताहिर हुसैन की जमानत पर दिल्ली HC ने पुलिस से मांगा जवाब

HC seeks response from Delhi Police on bail plea by Tahir Hussain

दिल्ली दंगे मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान मामले में दर्ज प्राथमिकी के अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य प्राथमिकी भी दयालपुर थाने में दर्ज हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि जमानत याचिका न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष छह अगस्त के लिए सूचीबद्ध की जाए जो दंगे से जुड़े अन्य मामलों में हुसैन की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने अदालत को सूचित किया कि वर्तमान मामले में दर्ज प्राथमिकी के अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य प्राथमिकी भी दयालपुर थाने में दर्ज हैं।

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माथुर ने अनुरोध किया कि इस याचिका को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए जो न्यायमूर्ति खन्ना के समक्ष लंबित हैं। इस प्राथमिकी में हुसैन पर दयालपुर इलाके में दंगा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के आरोप हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच 24 फरवरी को उत्तरपूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा ने सांप्रदायिक झड़पों का रूप ले लिया था। उसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब 700 लोग घायल हो गए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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