दिमाग नहीं लगाया...केजरीवाल की बेल पर स्टे लगाते हुए HC ने कर दी कई अहम टिप्पणी

Kejriwal
Prabhasakshi
अभिनय आकाश । Jun 25 2024 6:06PM

आज हाई कोर्ट में न सिर्फ केजरीवाल के बेल वाले आदेश पर रोक लगाया। बल्कि निचली अदालत के जज को भी एक तरह से नसीहत दी। उन्हें एक तरह से सलाह दी कि इस तरह से फैसले नहीं होते हैं।

25 जून की दोपहर 2:42 मिनट पर हाई कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसका इंतजार पिछले दो-तीन दिनों से चल रहा था। फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल से जुड़ा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दी है। आज से पांच दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्यायबिंदु ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी। जिसके बाद ईडी हाई कोर्ट पहुंची और उनकी बेल पर स्टे लगा दिया गया। सोमवार को केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम ने कहा कि हम क्रमबध्य तरीके से चलेंगे और हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस पर विचार करेंगे। 

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आज हाई कोर्ट में न सिर्फ केजरीवाल के बेल वाले आदेश पर रोक लगाया। बल्कि निचली अदालत के जज को भी एक तरह से नसीहत दी। उन्हें एक तरह से सलाह दी कि इस तरह से फैसले नहीं होते हैं। डांट वाले लहजे से भी कोर्ट की तरफ से निचली अदालत की जज को लेकर कई टिप्पणी की गई। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

 क्या संहिता की धारा 439(2) के तहत याचिका सुनवाई के योग्य

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर ध्यान दिया कि जमानत देना और जमानत रद्द करना दो अलग-अलग पहलू हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न निर्णयों का भी हवाला दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून का स्वीकृत प्रस्ताव है कि प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस प्रकार दी गई जमानत को रद्द करने पर अलग-अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए और निपटाया जाना चाहिए और इसके लिए बहुत ही ठोस और जबरदस्त परिस्थितियां आवश्यक हैं। हालाँकि, इस मुद्दे पर कि क्या संहिता की धारा 439(2) के तहत वर्तमान मुख्य याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, मुख्य याचिका पर विचार करते समय संबंधित रोस्टर बेंच द्वारा उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

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विवेक का नहीं किया इस्तेमाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एएसजी राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था की इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और यह दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं लगाया। हाईकोर्ट का विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया है और सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का हवाला 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू के इस तर्क पर कि अवकाश न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 45 के आदेश के अनुसार केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए ईडी को उचित अवसर नहीं दिया। हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि प्रत्येक अदालत पर्याप्त और उचित आदेश देने के लिए बाध्य है।अदालत के समक्ष अपने संबंधित मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर। ईडी को अवकाशकालीन न्यायाधीश द्वारा जमानत याचिका पर दलीलें आगे बढ़ाने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। हाई कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का हवाला दिया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत देने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में इस सवाल पर इस नजरिए से विचार करने की उम्मीद है कि क्या अभियुक्त के पास अपेक्षित अपराधबोध था और अदालत को यह सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त ने अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है।

पीएमएलए की धारा 45 की आवश्यकता पर चर्चा 

आगे यह भी देखा गया कि न्यायालय को बरी करने और दोषसिद्धि के फैसले और सुनवाई शुरू होने से बहुत पहले जमानत देने के आदेश के बीच एक प्रतिनिधि संतुलन बनाए रखना चाहिए। हालांकि, आक्षेपित आदेश में अवकाश न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 45 की आवश्यकता पर चर्चा नहीं की है। आक्षेपित आदेश पारित करना। न्यायाधीश जैन ने कहा, ट्रायल कोर्ट को विवादित आदेश पारित करने से पहले कम से कम पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों की पूर्ति के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। जमानत आदेश में इस टिप्पणी के संबंध में कि केंद्रीय एजेंसी की ओर से दुर्भावनापूर्ण थी।

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