लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के दिए भड़काऊ भाषण पर HC ने जारी किया नोटिस
जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर,2019 को होगी। वहीं अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रज्ञा ठाकुर द्वारा मुंबई के दिवंगत पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद के विषय में भी भड़काऊ भाषण दिए। चुनाव आयोग ने 01 मई, 2019 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पर प्रज्ञा ठाकुर पर 24 घंटे के प्रचार पर प्रतिबंध भी लगाया था।
भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर सांप्रदायिक एवं धार्मिक भावना भड़का कर चुनाव जीतने का आरोप लगा है। जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए थे। प्रचार के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने यहां तक कह दिया था कि दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद कहकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की है। जिसको लेकर भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों की सांप्रदायिक एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जनता से वोट की अपील की थी। याचिका में राकेश दीक्षित ने मांग की है कि प्रज्ञा ठाकुर का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। राकेश दीक्षित का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने धर्म के नाम पर लोगों से वोट की अपील की थी जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 ए एवं बी का उल्लंघन है।
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