हनुमान चालीसा विवाद: नवनीत राणा और पति रवि राणा को राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से सांसद नवनीत राना और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुंबई सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की ज़मानत शर्तों के साथ मंजूर की है। इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर एक विशेष अदालत ने सोमवार को अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था।
Maharashtra | MLA Ravi Rana and MP Navneet Kaur Rana are allowed to be released on bail by the sessions court with conditions.
— ANI (@ANI) May 4, 2022
राणा दम्पति ने राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। शनिवार को अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता तथा भादंसं की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है।
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