दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने बस, ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा के लिए जारी किए दिशानिर्देश, ये हैं नए नियम
दो महीने के अंतराल के बाद सोमवार से घरेलू उड़ानें पुनः शुरू होने के साथ अधिकारियों ने कहा कि ऐसी उड़ानों से दिल्ली आने वाले यात्रियों में लक्षण न पाए जाने पर उन्हें सरकारी या भुगतान वाले पृथक-वास केंद्रों में नहीं रखा जाएगा।
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घरेलू उड़ानों, ट्रेन, और अंतर-राज्यीय बस के यात्रियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, मास्क लगाने और हैंड सेनिटाइजर लेकर चलने को कहा है।
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दो महीने के अंतराल के बाद सोमवार से घरेलू उड़ानें पुनः शुरू होने के साथ अधिकारियों ने कहा कि ऐसी उड़ानों से दिल्ली आने वाले यात्रियों में लक्षण न पाए जाने पर उन्हें सरकारी या भुगतान वाले पृथक-वास केंद्रों में नहीं रखा जाएगा। अपने आदेश में दिल्ली सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करें।
Delhi govt issues guidelines for domestic travel (Air/Train/Interstate bus travel).
— ANI (@ANI) May 25, 2020
Asymptomatic pax will be permitted to go with advice that they shall self monitor their health for 14 days. In case they develop any symptoms, they shall inform concerned DDMA/state helpline no. pic.twitter.com/bD6pB8J3ER
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