Geetika Sharma Suicide Case में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा बरी, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला

Gopal Kanda
ANI
रेनू तिवारी । Jul 25 2023 11:00AM

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपना फैसला सुनाया और मामले के मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विमान परिचारिका गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपना फैसला सुनाया और  मामले के मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया। गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मुख्य आरोपी थे। विशेष न्यायाधीश विकास ढल को बृहस्पतिवार को इस मामले में फैसला सुनाना था ,लेकिन उन्होंने मामले को 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। 

इसे भी पढ़ें: समुद्री सीमा पार करने के आरोप में श्रीलंकाई सेना ने नौ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया

गीतिका शर्मा, गोपाल गोयल कांडा  की विमानन कंपनी एमएलडीआर में विमान परिचारिका थी, बाद में उसे कांडा की एक कंपनी में पदोन्नत करके निदेशक नियुक्त किया गया था। वह पांच अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार में अपने आवास में मृत पाई गई थी। शर्मा के पास से बरामद चार अगस्त की तारीख वाले सुसाइड नोट में लिखा था कि कांडा (46) तथा अन्य व्यक्ति के ‘‘उत्पीड़न’’ से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रही है। 

इसे भी पढ़ें: IMD ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया, भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान

कांडा तत्कालीन भूपेन्द्र सिंह हुड्डा नीत कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली मंत्री था। आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद उसे गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोपित किया गया है। निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन धाराओं को हटा दिया था।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़