कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें, CID ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Yediyurappa
ANI
अंकित सिंह । Jun 12 2024 5:43PM

येदियुरप्पा पर यौन उत्पीड़न के लिए पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत आरोप लगाया गया है। येदियुरप्पा ने अपने वकीलों के माध्यम से दिल्ली में अपनी वर्तमान उपस्थिति का हवाला देते हुए सीआईडी ​​के सामने पेश होने के लिए एक सप्ताह की मोहलत देने का अनुरोध किया है।

कर्नाटक पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा) मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इस साल की शुरुआत में दायर मामले में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया। शिकायत लड़की की मां ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने दावा किया था कि घटना 2 फरवरी को हुई थी जब वे धोखाधड़ी के एक मामले में सहायता मांगने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता के पास गए थे।

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येदियुरप्पा पर यौन उत्पीड़न के लिए पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) के तहत आरोप लगाया गया है। येदियुरप्पा ने अपने वकीलों के माध्यम से दिल्ली में अपनी वर्तमान उपस्थिति का हवाला देते हुए सीआईडी ​​के सामने पेश होने के लिए एक सप्ताह की मोहलत देने का अनुरोध किया है। पूछताछ के लिए यह उनकी चौथी उपस्थिति होगी, क्योंकि जांच टीम उनसे पहले ही तीन बार पूछताछ कर चुकी है।

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मामला मूल रूप से सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में आगे की जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित कर दिया गया। येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें 'निराधार' बताया है। 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने 2008 और 2011 के बीच, मई 2018 में कुछ समय के लिए और फिर जुलाई 2019 से 2021 तक कई बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2021 में उनका इस्तीफा कई हफ्तों की अटकलों और अनिश्चितता के बाद आया।

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