गैंगस्टर एक्ट के मामले चार लोगों को पांच-पांच वर्ष की कारावास

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प्रवक्ता के अनुसार सभी अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थ दंड जमा न करने पर उन्हें 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गौतम बुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में चार बदमाशों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है और उनपर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बिसरख थाने में 2019 मे पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एक अदालत ने 18 दिसंबर को राजकुमार, संदीप, करण, राजू उर्फ राज बहादुर को दोषी पाते हुई उन्हें पांच वर्ष चार माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

प्रवक्ता के अनुसार सभी अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थ दंड जमा न करने पर उन्हें 15-15 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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