इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर, अब 19 नवंबर तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई

engineer rashid
ANI
अंकित सिंह । Oct 28 2024 3:26PM

आत्मसमर्पण से पहले इंजीनियर राशिद ने कहा कि हम जनता के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जेल में हों या घर में, हम हमेशा लोगों के कल्याण, कश्मीर के कल्याण और शांति की बात करेंगे लेकिन सम्मान और गरिमा के साथ।

अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और बारामुल्ला के सांसद शेख अब्दुल राशिद जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, ने सोमवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। आतंकी फंडिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त हो गई है और दिल्ली की एक अदालत ने नियमित जमानत पर आदेश की घोषणा 19 नवंबर तक टाल दी है। इंजीनियर राशिद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में उनके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।

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आत्मसमर्पण से पहले इंजीनियर राशिद ने कहा कि हम जनता के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम जेल में हों या घर में, हम हमेशा लोगों के कल्याण, कश्मीर के कल्याण और शांति की बात करेंगे लेकिन सम्मान और गरिमा के साथ। हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बारामुल्ला के सांसद ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों से कहूंगा कि सच्चाई हमारे साथ है, हम गलत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति और विकास हो। लेकिन हमें अपने अधिकार भी वापस चाहिए। 

दिल्ली की एक अदालत ने 15 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के सांसद को दी गई अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 28 अक्टूबर तक टाल दिया था। आज, अदालत ने राशिद के खिलाफ एनआईए द्वारा 2017 के गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) आतंकी फंडिंग मामले में फिर से आदेश 19 नवंबर तक टाल दिया।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह आदेश पारित किया, इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कहा था कि उसने दस्तावेजों की जांच कर ली है और वह आवेदन का विरोध नहीं कर रही है। राशिद के वकील ने अदालत को बताया कि यह आखिरी बार है जब उनके मुवक्किल ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। वकील ने कहा कि एनआईए ने उनके मुवक्किल द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया है।

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