MP में ओबीसी पंचायत पदों की चुनाव प्रक्रिया हुई स्थगित, आदेश जारी
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जमोद ने देर रात निर्देश जारी कर पंच, सरपंच एवं जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों के पदों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि समस्त कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग का आदेश आया है।
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जमोद ने देर रात निर्देश जारी कर पंच, सरपंच एवं जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों के पदों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि समस्त कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव एवं नगर निगम नगर पालिका के चुनाव नहीं करा सकती।
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प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करते हुए जो ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक आकलन करना है उसका आकलन करें और ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में देना सुनिश्चित करें।
अगर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए तो हम उच्च न्यायालय जबलपुर में हमारी दायर याचिका 21 दिसंबर 2021 को रोटेशन के आधार पर आरक्षण के साथ-साथ संवैधानिक दायरे में ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे।
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