साजन भाटी हत्याकांड में आठ दोषी करार, मिली आजीवन कारावास की सज़ा

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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने सलारपुर गांव में चार साल पहले एक जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को दोषी पाया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने सलारपुर गांव में चार साल पहले एक जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को दोषी पाया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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जिला न्यायालय गौतमबुद्ध नगर में सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया की नोएडा के सलारपुर गांव में 11 जुलाई 2017 की शाम को दो कारों में सवार बदमाशों ने जिम ट्रेनर साजन भाटी की उनके घर के बाहर गोली कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि साजन की हत्या पारिवारिक रंजिश के चलते की गई थी। इसी मामले में अदालत का फैसला आया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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