ईडी ने धनशोधन मामले में बिहार के भू-माफिया की संपत्तियां कुर्क कीं

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प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत बिहार के एक भू-माफिया की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य की 4.04 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धनशोधन रोधी कानून के तहत बिहार के एक ‘भू-माफिया’ की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चंद्रमा प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य की 4.04 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

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बयान में कहा गया है, ‘‘बिहार की राजधानी पटना के मनोहरपुर कछुअरा क्षेत्र के निवासी चंद्रमा प्रसाद सिंह और उनके भाई अपने क्षेत्र के भू-माफिया हैं और वसूली तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं।’’

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इसमें कहा गया है, ‘‘उन्होंने कई निर्दोष लोगों, किसानों और बिल्डर के साथ धोखाधड़ी की है। वे कई प्राथमिकी में आरोपी हैं और उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, जबरन वसूली आदि के आरोप में आरोप पत्र दायर किये गये हैं।’’ ईडी ने बिहार पुलिस (रामकृष्ण नगर और फुलवारीशरीफ पुलिस थानों में) द्वारा उसके और अन्य के खिलाफ दायर कम से कम आठ प्राथमिकी और सात आरोप पत्रों का अध्ययन करने के बाद आरोपी पर पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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