किसी महिला की बॉडी को देखकर फाइन भी मत कहना, हो जाएगी जेल, कोर्ट ने क्या नया आदेश दे दिया
लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, महिला ने कहा कि जब वह केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में काम कर रही थी, तब आरोपी ने उसकी बॉडी को देखकर फाइन कहा था। उसकी यह टिप्पणी यौन कुंठा से भरी थी। उसने परेशान किया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसके मोबाइल नंबर पर यौन इशारों वाले मैसेज भेजे थे।
केरल हाई कोर्ट ने माना है कि किसी महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी यौन उत्पीड़न के समान है और ये दंडनीय अपराध होगी। न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन का फैसला केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी की उसी संगठन की एक महिला कर्मचारी द्वारा उसके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए आया। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2013 से उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और फिर 2016-17 में आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल भेजना शुरू कर दिया।
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उन्होंने दावा किया कि केएसईबी और पुलिस में उसके खिलाफ शिकायतों के बावजूद, उसने उसे आपत्तिजनक संदेश भेजना जारी रखा। उसकी शिकायतों के बाद, आरोपी पर आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (एक महिला की विनम्रता का अपमान) और धारा 120 (ओ) (अवांछनीय कॉल, पत्र द्वारा संचार के किसी भी माध्यम से उपद्रव पैदा करना) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
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लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, महिला ने कहा कि जब वह केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के इलेक्ट्रिकल सेक्शन में काम कर रही थी, तब आरोपी ने उसकी बॉडी को देखकर फाइन कहा था। उसकी यह टिप्पणी यौन कुंठा से भरी थी। उसने परेशान किया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसके मोबाइल नंबर पर यौन इशारों वाले मैसेज भेजे थे। मामले को रद्द करने की मांग करते हुए, आरोपी ने दावा किया कि आईपीसी की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस की धारा 120 (ओ) के दायरे में केवल यह उल्लेख करना कि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना अच्छी है, को यौन रूप से प्रेरित टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कार्यवाही करना।
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