DERC case: Supreme Court ने LG और केजरीवाल को दी नसीहत, राजनीतिक कलह से ऊपर उठें और शासन करें
कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी के सक्सेना से बैठक करने और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों पर विचार करने को कहा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करना तय किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना को राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजधानी में शासन के गंभीर काम में उतरने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी के सक्सेना से बैठक करने और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों पर विचार करने को कहा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करना तय किया।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका के साथ-साथ केंद्र के सेवा अध्यादेश को राज्य की चुनौती पर सोमवार को सुनवाई करेगा। वहीं, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने ऐसी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने का निर्णय लेते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने डीईआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर 21 जून को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देनी वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र तथा उपराज्यपाल वी के सक्सेना के कार्यालय को नोटिस भी जारी किया।
Supreme Court suggests Delhi Lieutenant Governor (LG) and Chief Minister to sit together and decide on the name of the Chairperson of DERC (Delhi Electricity Regulatory Commission).
— ANI (@ANI) July 17, 2023
They are constitutional functionaries, they have to rise above bickering, says Supreme Court.… pic.twitter.com/1jgW9KlrGQ
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