नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी से 30 मार्च को होगी जिरह

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[email protected] । Feb 23 2019 4:16PM

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं अन्य पर मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी करने और धन का गबन करने के लिए षड्यंत्र का आरोप लगाया है जिसके जरिये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस पर एसोसिएट जर्नल्स के बकाये 90.25 करोड़ रुपये वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी से जिरह 30 मार्च तक के लिए टाल दी। यह मामला उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ दायर किया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मामले पर सुनवाई टाल दी क्योंकि स्वामी मौजूद नहीं थे। गांधी के वकीलों ने गत चार फरवरी को भाजपा नेता स्वामी से जिरह की थी। वकीलों ने उनसे कुल 18 सवाल किये थे। उसके बाद मामले की अगली सुनवायी शनिवार को निर्धारित कर दी गई थी क्योंकि स्वामी ने कहा था कि उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना है।

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स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं अन्य पर मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान करके धोखाधड़ी करने और धन का गबन करने के लिए षड्यंत्र का आरोप लगाया है जिसके जरिये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस पर एसोसिएट जर्नल्स के बकाये 90.25 करोड़ रुपये वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। मामले के सभी सात आरोपियों...सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा और यंग इंडियन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है।

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