महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद Raj Thackeray की पार्टी MNS खो सकती हैं अपना चुनाव चिन्ह और दर्जा: सूत्र
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पार्टी कम से कम एक विधानसभा सीट या चुनाव में 8 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने में विफल रहती है, तो पार्टी अपना दर्जा खोने का जोखिम उठा सकती है। गौरतलब है कि मनसे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही और उसे 1.55 प्रतिशत वोट शेयर मिला।
सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चुनाव आयोग राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की मान्यता रद्द कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पार्टी कम से कम एक विधानसभा सीट या चुनाव में 8 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करने में विफल रहती है, तो पार्टी अपना दर्जा खोने का जोखिम उठा सकती है। गौरतलब है कि मनसे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही और उसे 1.55 प्रतिशत वोट शेयर मिला।
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पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंताओं के बीच राज ठाकरे सोमवार को सुबह 10:30 बजे अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में आत्म-मूल्यांकन और चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
मनसे 2009 के बाद पहली बार विधानसभा सीट हासिल करने में विफल रही
2009 में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद पहली बार मनसे का महाराष्ट्र विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे समेत मनसे द्वारा मैदान में उतारे गए 125 उम्मीदवारों में से कोई भी भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति द्वारा जीते गए चुनावों में जीत हासिल नहीं कर सका। शनिवार को राज ठाकरे ने चुनाव परिणामों को "अविश्वसनीय" बताया। मनसे ने 2009 में भूमिपुत्रों की भावना से प्रेरित होकर पहली बार चुनाव लड़ा था, जिसमें 13 सीटें जीती थीं। हालांकि, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने एक-एक विधायक जीता।
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024
भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने चुनावों में 235 विधानसभा सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जबकि विपक्षी महा विकास अघाड़ी को केवल 49 सीटें मिलीं। राज्य में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में हुए थे। राज्य चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए गए और निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के नाम चुनाव आयोग की अधिसूचना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के राज्य राजपत्र में प्रकाशित किए गए। यह कार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।
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