Jammu and Kashmir में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मदद देने वालों पर कसा शिकंजा, 4 गिरफ्तार

Jammu and Kashmir
ANI
अभिनय आकाश । Jan 1 2025 5:17PM

जम्मू कश्मीर के सांबा और जम्मू जिलों में दो कथित अपराधियों को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विजयपुर निवासी राहुल कुमार को हिरासत में लेने का औपचारिक आदेश सांबा जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे कठुआ जिला जेल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि कुमार की कुख्यात आपराधिक गतिविधियों ने क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है।

आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के त्राल से प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। 

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जम्मू कश्मीर के सांबा और जम्मू जिलों में दो कथित अपराधियों को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि विजयपुर निवासी राहुल कुमार को हिरासत में लेने का औपचारिक आदेश सांबा जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे कठुआ जिला जेल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि कुमार की कुख्यात आपराधिक गतिविधियों ने क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। 

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प्रवक्ता ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तथा समाज से मादक पदार्थ की बुराई को समाप्त करने के लिए जम्मू में पुलिस ने वांछित मादक पदार्थ तस्कर विशाल कटारिया उर्फ ​​कन्नू के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे पुंछ जिला जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि मीरां साहिब निवासी कटारिया पर जम्मू संभागीय आयुक्त से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 

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