किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि दो जुलाई 2017 को जेठवारा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक लड़की घर में अकेली सो रही थी, तभी देर रात विकास और अमित नामक युवक छत के रास्ते उसके कमरे में घुस गये और मुंह में कपड़ा ठूंसकर और चारपाई से बांध कर उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद विकास ने चाकू से लड़की का गला काट दिया।
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने पांच साल पहले एक किशोरी से बलात्कार करने और गला रेतने के आरोपी दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि दो जुलाई 2017 को जेठवारा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक लड़की घर में अकेली सो रही थी, तभी देर रात विकास और अमित नामक युवक छत के रास्ते उसके कमरे में घुस गये और मुंह में कपड़ा ठूंसकर और चारपाई से बांध कर उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद विकास ने चाकू से लड़की का गला काट दिया।
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उन्होंने बताया कि लड़की के पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। होश में आने पर पीडि़ता ने आपबीती बतायी थी। इस मामले में अमित और विकास के खिलाफ बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) आलोक द्विवेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी विकास और अमित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी।
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