केरल: मानव बलि मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी भगवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी को 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, भगवल सिंह और लैला की पति-पत्नी की जोड़ी ने "मुख्य आरोपी" मोहम्मद शफी के साथ मिलकर अपराध की पूरी साजिश रची है।
एर्नाकुलम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केरल 'मानव बलि मामले' के तीनों आरोपियों को 24 अक्टूबर तक 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 11 अक्टूबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद कल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तीन हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी भगवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी को 24 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस रिमांड रिपोर्ट के अनुसार, भगवल सिंह और लैला की पति-पत्नी की जोड़ी ने "मुख्य आरोपी" मोहम्मद शफी के साथ मिलकर अपराध की पूरी साजिश रची है।
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आरोपियों की पुलिस रिमांड रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि चौंकाने वाली "मानव बलि" को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में किया गया था। पद्मा और रोसलिन के रूप में पहचानी गई दो मृतक महिलाओं के अवशेषों को मंगलवार को पठानमथिट्टा जिले में सिंह और लैला के आवास के पास गड्ढों से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को पैसे का झांसा देकर लालच दिया। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों के शवों को दफनाने से पहले काट दिया था।
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