पुडुचेरी निकाय चुनाव: अदालत ने नामांकन दाखिल करने की अवधि चार अक्टूबर तक बढ़ाई

Madras High court
प्रतिरूप फोटो

निर्दलीय विधायक जे प्रेगेस कुमार की जनहित याचिका में इस साल 23 अगस्त को जारी एक अधिसूचना और पुडुचेरी राज्य चुनाव आयुक्त की 22 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

 मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि को चार अक्टूबर तक बढ़ा दिया।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी अदिकेशवालु की पीठ ने पुडुचेरी से निर्दलीय विधायक जे प्रेगेस कुमार की जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए समय अवधि में विस्तार किया। याचिका में इस साल 23 अगस्त को जारी एक अधिसूचना और पुडुचेरी राज्य चुनाव आयुक्त की 22 सितंबर की एक प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही संबंधित अधिकारियों को पांडिचेरी नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 एवं संबंधित अन्य नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।

इसे भी पढ़ें: कुछ दिनों की कमी को आयु पात्रता के आड़े नहीं आने देना चाहिए: उच्च न्यायालय

निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर है। पीठ ने याचिकाकर्ता की शिकायत का निपटारा होने के मद्देनजर नामांकन दाखिल करने की अवधि बढ़ाकर चार अक्टूबर की। मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।

इसे भी पढ़ें: बंगाल में भबानीपुर और दो अन्य सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज उपचुनाव

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़